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Sunday, October 4, 2026
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12,000 विधवाओं की पेंशन बंद करने पर केंद्र व दिल्ली सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब।

· by admin0
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Harpal singh Rana petitioner
Harpal singh Rana petitioner

AA NEWS

DELHI

REPORT – NASEEM AHMED

सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल राणा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कादीपुर निवासी वकील अखिल राणा व उत्कर्ष शर्मा के माध्यम से लगाई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में बिना कारण बताए 12,000 विधवाओं की पेंशन बंद करने के मामले पर केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

 

Harpal singh Rana petitioner
Harpal singh Rana petitioner

 

 

महिला बाल विकास मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान 12000 विधवाओं की पेंशन बंद कर दी।

 

 

 

Harpal singh Rana petitioner
Harpal singh Rana petitioner

 

 

चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त की अगली तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित कर दी है ।

 

 

 

 

 

सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल राणा ने याचिका दायर कर कहा था कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में लगभग 12000 विधवा महिलाओं की पेंशन बंद कर दी।

 

 

 

 

 

 

वकील अखिल राणा और उत्कर्ष शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि फर्जी और निराधार आधारों पर इसे रोका गया है। याचिका में दावा किया गया कि पेंशन के लिए आवेदक अपने आवेदनों के लिए दिए गए पते पर निवास कर रहे हैं उन महिलाओं को उस आर्थिक सहायता से वंचित किया जा रहा है जो उन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिए दी जा रही थी।
याचिकाकर्ताओं ने उचित सत्यापन के बाद विधवा पेंशन की तत्काल रिहाई की मांग की है।

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