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NEW DELHI
कमलनाथ व अन्य दोषी अब सज़ायें भुगतने के लिए तैयार रहें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि जस्टिस ढींगरा कमिशन के द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने 1984 के सिख कत्लेआम के दोषियों को बचाने के लिए पुलिस और न्यायपालिका का दुरपयोग किया।
यहां जारी किए एक बयान में श्री सिरसा ने बताया कि जो आज जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट में कहा गया है व केन्द्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के आगे स्वीकार किया है, उसने हमारी बात को सही साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम कई वर्षाें से यह कहते आ रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने पहले सिख कत्लेआम करवाया व फिर दोषियांे को बचाने के लिए पुलिस व न्यायपालिका का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट मे जस्टिस ढींगरा कमिशन ने अपने रिपोर्ट में बताया कि कैसे न्यायपालिका का भी दुरपयोग किया गया है व एक जज ने बहुत सारे मुलाज़िमों को बरी कर दिया जो कि 1984 के सिख कत्लेआम में शामिल थे।
श्री सिरसा ने बताया कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक एस.एच.ओ त्यागी ने जो सिख अपना बचाव कर रहे थे, के हथियार वापिस ले लिए और फिर कत्लेआम करने वाली भीेड़ को जा कर कहा कि अब सिख निहत्थे हैं, उनका कत्ल कर दो। उन्होंने कहा कि इन सभी दोषियों को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी व इसकी सरकारों ने किया।
उन्होंने कहा कि पहले भी हाई कोर्ट ने माना था कि ताकतवर लोग 1984 के सिख कत्लेआम में शामिल थे जिस कारण कत्लेआम हुआ व दोषी पकड़े नहीं गये। उन्होंने कहा कि अब जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे 10 मामलों में पीड़ितों की एफ.आई.आर ही दर्ज नहीं की गई बल्कि कत्लेआम करने वालों के कहने पर पीड़ितों के खिलाफ केस दर्ज हुए।
श्री सिरसा ने कहा कि पहले राजीव गांधी, फिर नरसिम्हा राव व फिर डा. मनमोहन सिंह की सरकार के समय उन दोषियों को बचाया गया जो सिखों को मारने व मरवा देने वालों में थे।
दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष ने कमलनाथ व अन्य दोषियों को कहा कि अब वह अपने किये गये गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जायें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब 10 केस नये सिरे से खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं उन्होंने कहा कि हम कमलनाथ के खिलाफ गवाहों को अदालत तक पहुंचायेंगे व सभी दोषियों का जेल जाना सुनिश्चित बनायेंगें उन्होंने केन्द्र सरकार को भी अपील कर कहा कि जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट में जो भी पुलिस मुलाज़िम या अधिकारी दोषी ठहराये गये हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाये।