केंद्र सरकार द्वारा गाड़ियों पर सेफ्टी गार्डलगाने पर प्रतिबन्ध के खिलाफ लामबंद हुए व्यापारी
AA News New Delhi BULL GAURDS MANUFACTURERS STANDS AGAINSTGOVT ORDER TO BAN BULL GUARDS केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गाड़ियों के आगे सेफ्टी गार्ड लगाए जानेपर प्रतिबन्ध को लेकर इंडियन सेफ्टी गार्ड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन नेकड़ा एतराज जताते हुए इसे औचित्यहीन, कानून के विपरीत औरजल्दबाज़ी में उठाया गया कदम बताते हुए सरकार से इस आदेश कोवापिस लेने की मांग की है ! व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशनऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इस मांग का समर्थन करते हुएकेंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से इस मामले में सीधेहस्तक्षेप का आग्रह किया है ! केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही मेंमोटर वव्हिकल एक्ट, 1988 की धारा 52 के अंतर्गत सेफ्टी गार्ड कोअसुरक्षित कहते हुए इसे गाड़ियों पर लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया हैऔर इस बारे में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकरइस सलाह को लागू करने का आग्रह किया है ! धारा 52 में गाडी केपंजीकरण सर्टिफिकेट में वर्णित विवरण में किसी भी संशोधन करने परप्रतिबन्ध है जबकि सेफ्टी गार्ड पंजीकरण सर्टिफिकेट के दायरे में आतेही नहीं है ! इंडियन सेफ्टी गार्ड्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मदानने आज एक संवाददता सम्मेलन में कहा की सेफ्टी गार्ड को असुरक्षितकहना बेहद हास्यास्पद है जबकि वास्तव में सेफ्टी गार्ड गाड़ियों एवंउनमें बैठे लोगों की किसी भी एक्सीडेंट के समय बृहद रूप में रक्षाकवच का काम करते हैं !सरकार द्वारा जारी आदेश पत्र कानून सम्मतभी नहीं हैं क्योंकि सेफ्टी गार्ड को लेकर अभी तक कोई कानून, नियमअथवा उपनियम नहीं है ! यह सीधे तौर पर व्यापारियों के किसी भीतरह के व्यापार करने के संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध है ! ...