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Monday, October 5, 2026
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हाई कोर्ट का आदेश, अवैध निर्माण की शिकायत करने वालों के घरों की भी होगी जांच उनके खुद के घर वैध या अवैध।

· by admin0
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Awaidh Niraman ki shikayto par HC sakht shikaytkrta ke ghar ki bhi ho janch
Awaidh Niraman ki shikayto par HC sakht shikaytkrta ke ghar ki bhi ho janch

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कुछ लोग जान जोखिम में डालकर बिल्डरों और ठेकेदारों की शिकायत करते हैं तो कुछ लोग RTI लगाकर या शिकायते करके अवैध वसूली तक करते हैं । बुराड़ी एरिया में भी पिछले दिनों कई शिकायतों के बाद डेमोलेशन जारी है। अब कालोनियों से इन बिल्डरों की शायद ही कोई शिकायत करेगा क्योकि कॉलोनियां इस एरिया के सभी अवैध है। अब अफसर रकम लेकर रोकेंगे नही शिकायत कोई इस डर से करेगा नही कही उसकी भी जांच न हो जाये अब क्या फिर से अवैध निर्माण जोर शोर से शुरू होंगे। फिलहाल तो मॉनिटरिंग कमेटी का मुद्दा गर्म है अभी तो लगता है ऐसा सम्भव नही।

Awaidh Niraman ki shikayto par HC sakht shikaytkrta ke ghar ki bhi ho janch
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अब अक्सर कुछ लोग दुर्भावना या किसी और वजह से किसी भी तरह के निर्माणों की शिकायत कर रहे हैं, वे अलर्ट हो जाएं। ऐसा इसलिए कि जिन कथित अवैध निर्माणों की उन्होंने शिकायत की है, उन पर ऐक्शन के साथ-साथ खुद शिकायती के मकानों की भी जांच होगी। यदि वे अवैध मिले तो उन पर भी कार्रवाई होगी। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी अफसरों को दिया है।

Awaidh Niraman ki shikayto par HC sakht shikaytkrta ke ghar ki bhi ho janch
Awaidh Niraman ki shikayto par HC sakht shikaytkrta ke ghar ki bhi ho janch

मंडावली के फजलपुर एरिया में रहने वाले एक शख्स ने याचिका दी थी कि पहाड़गंज में 13 प्रॉपर्टी अवैध हैं। उन्हें या तो सील किया जाए या तोड़ा जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि शिकायती के मकान की जांच कर पता लगाया जाए कि उनका मकान वैध है या नहीं।
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https://youtu.be/guW89KP2u5Q
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कोर्ट ने शिकायती से हलफनामा दायर करने को कहा। शिकायतकर्ता से यह साफ करने का भी निर्देश दिया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ दी गई उनकी शिकायत का मकसद अवैध निर्माण पर रोक लगाना ही है। कोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी अफसरों को आदेश दिया है कि पहाड़गंज की जिन प्रॉपर्टीज के खिलाफ शिकायत है, उनके मालिकों को इस बारे में सूचित किया जाए। डबल ए न्यूज़

हाई कोर्ट का आदेश-अवैध निर्माण की शिकायत करने वालों के घरों की भी होगी जांच उनके खुद के घर वैध या अवैध। दिल्ली की खबरों के लिए AA News को Subscribe करें aanewsin@gmail.com या कॉल करें 09871053198

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